Volume 11, Issue 7, July - 2024

भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Author(s): राजेश

मुख्य शोध सार: भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं. वंहा पर इनको अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है. भारतीय संविधान के इस भाग को मैग्नाकार्टा कहा जाता है. ये मानवाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और संविधान कहता है कि ये अधिकार अनुल्लंघनीय हैं। इन अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और संविधान द्वारा सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव से सभी को प्रदान किया गया है. जीवन का अधिकार, सम्मान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि सभी छह मुख्य मौलिक अधिकारों में से एक के अंतर्गत आते हैं। इस लेख में आप भारत के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ सकते हैं. समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

मूल शब्द: मानवाधिकार, भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव तस्करी, धर्मनिरपेक्ष।

DOI:10.61165/sk.publisher.v11i7.7

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भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन


Pages:30-33

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राजेश. (2024). भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. SK INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH HUB, 11(7), 30–33. https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v11i7.7

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